नयी दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छु’ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दरअसल थरूर ने अक्टूबर 2018 में कहा था कि आरएसएस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। थरूर की इस टिप्पणी पर दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने 2018 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी, जिसपर 27 अप्रैल 2019 को मजिस्ट्रेट अदालत ने थरूर को समन जारी किया था। थरूर ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय का रुख किया है।
मानहानि की शिकायत करने वाले बब्बर ने कहा कि था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री थरूर ने मानहानि की शिकायत को भी खारिज करने की अपील है। शिकायत में उनके बयान को असहनीय अपशब्द और लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया गया है। थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की मानहानि से संबंधित धाराओं 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।