नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को कश्मीर में उनसे मिलने की इजाजत दे दी जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से वह नजरबंद हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को उनसे मिलने की इजाजत दे दी।
इल्तिजा ने न्यायालय में कहा था कि उन्हें श्रीनगर आवास पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहां उन्हें निर्बाध आवागमन करने नहीं दिया गया। याचिका में इल्तिजा ने कहा कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है क्योंकि उन्होंने उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं की है।