सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। साथ ही आदेश दिया कि उसे तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए और अगर ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करता है, तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जाएगी।पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की पुलिस रिमांड और गैर-जमानती वारंट जारी करने के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि वह 74 साल के हैं और उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और किसी को कोई जानकारी नहीं है।
जेल नहीं भेजे जाएंगे चिदंबरम, SC ने निचली अदालत से जमानत मांगने को कहा